रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को देखते हुए एक और नियम बनाया है.
नई दिल्ली : Indian Railways ने पिछले कुछ सालों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई पहल की हैं. अब Railway ने यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को देखते हुए एक और नियम बनाया है. आप भी जब ट्रेन में सफर के दौरान कोई सामान खरीदते हैं तो वेंडर उसका बिल नहीं देता. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. रेलवे की तरफ से बनाए गए नए नियम के अनुसार ट्रेन या स्टेशन परिसर में सामान बेचने वाले वेंडर को आपको बिल देना जरूरी है. यदि वेंडर आपको बिल नहीं देता तो वह सामान पूरी तरह फ्री होगा.
नया नियम 18 जुलाई से लागू किया गया
Railway स्टेशनों और ट्रेनों में 'नो बिल, नो पेमेंट' की नीति को गुरुवार (18 जुलाई) से लागू कर दिया है. नए नियम के मुताबिक यदि आपको वेंडर बिल नहीं देता तो आपको इसके लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है. रेल मंत्री ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि रेलवे ने No Bill, No Payment का नियम लागू करते हुए वेंडर द्वारा ग्राहकों को बिल देना जरूरी कर दिया है. यदि वेंडर बिल देने से इनकार करता है तो आपको उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है.
वीडियो के जरिये किया जागरूक
साथ ही रेल मंत्री ने एक ट्विट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है, इसमें ग्राहकों को नए नियम की जानकारी दी गई है. दरअसल रेलवे की तरफ से इस नियम को लागू करने का मकसद यह है कि पिछले दिनों स्टेशन परिसर और ट्रेनों में वेंडरों के मनमानी की शिकायतें आती रही हैं. यात्रियों की शिकायत रहती है कि वेंडर किसी भी चीज को तय कीमत से ज्यादा पर बेचते हैं. ऐसे में कई बार यात्रियों और वेंडर के बीच झगड़ा भी हो जाता है.
सोशल मीडिया से मिली 7 लाख शिकायतें
इस तरह की किसी भी समस्या से राहत के लिए रेलवे ने नो बिल, नो पेमेंट नीति को लागू किया है. रेल मंत्री ने पिछले दिनों सदन में भी बताया था कि तीन साल के दौरान सोशल मीडिया के जरिये रेलवे मिनिस्ट्री को 7 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं.